सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2024 के मुंबई BMW हिट-एंड-रन मामले के आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में न केवल आरोपी, बल्कि उसके अभिभावकों को भी ज़िम्मेदार ठहराते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह का बेटा है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए. जी. मसीह की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके पिता राजेश शाह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट से जुड़े रहे हैं।
'इन्हें कुछ समय अंदर रहने दें'
शुक्रवार को बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए अमीर घरों के लापरवाह ड्राइवरों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। बेंच ने कहा:
“उसने अपनी मर्सिडीज कार खड़ी की, BMW कार निकाली, टक्कर मारी और फरार हो गया। उसे कुछ समय अंदर (जेल के) रहने दें। इन लड़कों को सबक सिखाने की ज़रूरत है।”
कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इन लड़कों के माता-पिता भी ज़िम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए। बेंच 21 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाई कोर्ट ने भी मिहिर शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
वकील ने वापस ली याचिका
मिहिर शाह की तरफ से पेश सीनियर वकील रेबेका जॉन ने बेंच को बताया कि हाई कोर्ट ने उन्हें मामले में मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी थी।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख भांपते हुए, उन्होंने याचिका पर ज़ोर देने के बजाय उसे वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
डेढ़ किलोमीटर तक घसीटा
यह भयानक घटना पिछले साल 7 जुलाई को मुंबई के वर्ली इलाके में हुई थी। 24 वर्षीय मिहिर शाह पर आरोप है कि उसने अपनी BMW कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से कावेरी नखवा (45) की दर्दनाक मौत हो गई थी, और उनके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए थे।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि हादसे के बाद मिहिर शाह बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर तेज गति से बढ़ा, जबकि महिला कार के बोनट पर फंसी रही। आरोप है कि वह महिला को बाद में डेढ़ किलोमीटर तक अपनी कार से घसीटते हुए ले गया, और फिर फरार हो गया।
शाह को घटना के दो दिन बाद 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। हादसे के समय कार में मौजूद शाह के चालक राजऋषि को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोपी नशे में था और टक्कर मारने तथा पीड़िता को घसीटने के बावजूद उसने कार नहीं रोकी।