चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: चंडीगढ़ जिला अदालत ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी मुकेश उर्फ डाड़ी को 30 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पीड़ित बच्ची को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है। मामले में सजा पर फैसला सोमवार को सुनाया गया।
पुलिस ने 11 जनवरी 2023 को वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन की काउंसलर की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन डीएनए जांच में आरोप की पुष्टि हुई। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य आरोपी के खिलाफ हैं।
जांच के अनुसार, घटना के दिन बच्ची घर के पास खेल रही थी। आरोपी ने उसे दुकान से सामान लाने के बहाने पैसे दिए और अपने घर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर लौटकर मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी ने अदालत में आरोपों से इनकार किया और बचाव पक्ष ने बच्ची के बयानों में विरोधाभास का तर्क रखा, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा सुनाई।