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अवैध मतांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 16 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा

Photo Source : Google

Posted On:Wednesday, September 11, 2024


लखनऊ न्यूज डेस्क: मौलाना कलीम सिद्दीकी और 16 अन्य लोगों को अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी ठहराया गया है। एटीएस-एनआईए कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है। अब बुधवार को इन सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

हाफिज इदरीश को बड़ी राहत मिली है, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एटीएस के लोक अभियोजक एमके सिंह ने जानकारी दी कि इस मामले में एटीएस नोएडा के दारोगा विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को केस दर्ज किया था।

दिल्ली-देहरादून हाईवे पर यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ से धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके तीन साथियों को दौराला-मटौर के बीच गिरफ्तार किया गया है। मौलाना पर अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के आरोप हैं। उन पर देशभर में अवैध धर्मांतरण का गिरोह चलाने का आरोप है, जिसके लिए मुकदमा दर्ज किया गया था।

एटीएस और एनआईए की जांच में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 लोगों के नाम सामने आए थे, जिन पर अवैध धर्मांतरण के आरोप हैं। लखनऊ की एटीएस-एनआईए कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि इन लोगों ने लगभग एक हजार लोगों का मुस्लिम धर्म में मतांतरण कराया, जिसमें कई युवतियों का मुस्लिमों से निकाह भी कराया गया। इसके अलावा, नोएडा के मूकबधिर स्कूल के बच्चों को गायब करने की भी बात सामने आई थी। एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।


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