चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: चंडीगढ़ प्रशासन ने कैब एग्रीगेटर कंपनी ओला के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसकी सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। प्रशासन ने मेसर्स एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओला) का एग्रीगेटर लाइसेंस 17 जून 2026 से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इस फैसले के बाद कंपनी की कैब सेवाएं चंडीगढ़ में संचालित नहीं की जा सकेंगी।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान ओला को शहर में एग्रीगेटर के रूप में सेवाएं देने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, प्रशासन ने फिलहाल लाइसेंस निलंबित किए जाने के विस्तृत कारणों की सार्वजनिक जानकारी नहीं दी है।
इस कार्रवाई को शहर में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के नियमन और नियमों के अनुपालन से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियों को निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य है तथा उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
चंडीगढ़ में ओला की सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों और ड्राइवर पार्टनर्स पर इस फैसले का सीधा असर पड़ सकता है। लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान वैकल्पिक कैब सेवाओं का सहारा लेना पड़ सकता है।