चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पालतू पशुओं के लिए खाद्य उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी को खराब और कीड़ों से संक्रमित डॉग फूड बेचने के मामले में उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को उत्पाद की कीमत वापस करने के साथ-साथ क्षतिपूर्ति और मुकदमेबाजी खर्च का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता हिमानी जमवाल ने बताया कि उन्होंने 28 अप्रैल 2023 को अपने लैब्राडोर कुत्ते के लिए डॉग फूड और अन्य पालतू उत्पाद खरीदे थे। 7 मई 2023 को जब उन्होंने सीलबंद सॉसेज पैक खोला, तो उसमें सड़े हुए खाद्य पदार्थ के साथ जीवित कीड़े और कीट पाए गए। इसके बाद उन्होंने वीडियो और तस्वीरें बनाकर कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क किया, लेकिन संतोषजनक समाधान नहीं मिला।
कंपनी ने अपने जवाब में दावा किया कि उत्पाद को ठंडी और सूखी जगह पर रखने की आवश्यकता थी और संभव है कि गलत तरीके से रखने के कारण उसमें संक्रमण हुआ हो। हालांकि आयोग ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी यह साबित नहीं कर सकी कि शिकायतकर्ता ने उत्पाद का गलत भंडारण किया था। आयोग ने इसे केवल अनुमान आधारित तर्क माना।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने दोषपूर्ण पालतू खाद्य उत्पाद बेचकर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। आयोग ने कंपनी को 540 रुपये की उत्पाद कीमत 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने तथा 10 हजार रुपये मुआवजा एवं मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करने का निर्देश दिया है।