चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: सीबीआई ने चंडीगढ़ में क्राइम ब्रांच के सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ 2022 में जिला अदालत परिसर से एक डॉक्टर के अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को सौंपा गया था, जिसमें डॉक्टर मोहित धवन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। डॉक्टर धवन का दावा है कि 7 जनवरी 2022 की सुबह करीब 10:30 बजे चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों ने सेक्टर-43 अदालत परिसर से जबरन उनका अपहरण किया और फिर शाम को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया।
सीबीआई की जांच में यह पुष्टि हुई कि डॉक्टर धवन उस दिन अदालत में मौजूद थे और चार पुलिसकर्मी एक आई-20 कार में उन्हें जबरन उठा ले गए। शाम 6:32 बजे पुलिस ने सेक्टर-43 के आईएसबीटी से उनकी गिरफ्तारी दिखाई और अगले दिन अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके बाद 4 फरवरी 2022 तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया, जहां से 5 फरवरी को उनकी रिहाई हुई।
प्रारंभिक जांच के आधार पर सीबीआई ने इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों, सब-इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, एएसआई अजमेर सिंह, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल विकास हुड्डा, सुभाष और नीरज कुमार के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई आगे की जांच कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि पुलिसकर्मियों ने यह कार्रवाई किसके इशारे पर और किस मकसद से की थी।