चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पास करने वाले 8 उम्मीदवारों को ज्वॉइनिंग लेटर देने का आदेश दिया है। कैट ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस विभाग (डीजीपी) अपने स्तर पर ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की परिभाषा तय नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार के बनाए नियम पहले से ही चंडीगढ़ में लागू हैं। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि 2015 की नीति का हवाला देकर उम्मीदवारों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दरअसल, उम्मीदवारों ने कैट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने कांस्टेबल की परीक्षा पास की थी, लेकिन उन्हें ज्वॉइनिंग इसलिए नहीं दी जा रही थी क्योंकि वे जाट जाति से हैं और चंडीगढ़ प्रशासन की ओबीसी सूची में जाटों का नाम नहीं है। 20 मई 2023 को चंडीगढ़ प्रशासन ने कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 700 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनमें से 185 पद ओबीसी वर्ग के लिए थे।
ट्रिब्यूनल ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के दस्तावेज दोबारा जांचें और अगर वे योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें 2 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाए। कैट ने भर्ती से जुड़ा सार्वजनिक नोटिस भी रद्द कर दिया है, जिसमें डीजीपी ने ओबीसी की परिभाषा पर अपने स्तर से बदलाव किया था।