चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: पूर्व भाजपा सांसद किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से करीब 12.76 लाख रुपये के बकाया भुगतान का नोटिस भेजा गया है। यह रकम सेक्टर 7 में सरकार द्वारा आवंटित उनके सरकारी आवास को लेकर है, जिसे उन्होंने सांसद रहते हुए इस्तेमाल किया था। अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें लाइसेंस शुल्क और जुर्माने सहित यह राशि तुरंत चुकाने के लिए कहा गया है।
नोटिस में बताया गया कि जुलाई 2023 से लेकर 5 अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए सामान्य लाइसेंस शुल्क 5,725 रुपये था। लेकिन 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक आवास पर "अनधिकृत" कब्जा मानते हुए 100% जुर्माना लगाया गया, जिसकी राशि 3.64 लाख रुपये हो गई। इसके बाद 6 जनवरी से 12 अप्रैल 2025 के बीच, जब तक परिसर को खाली नहीं किया गया, 200% जुर्माना लगाकर 8.20 लाख रुपये का बकाया बना।
इसके अलावा ब्याज और अन्य शुल्क भी जोड़ दिए गए हैं। इनमें 12% वार्षिक ब्याज के रूप में 26,106 रुपये और विविध शुल्क 59,680 रुपये शामिल हैं। यदि यह राशि समय पर जमा नहीं की गई तो खेर को और अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है।
स्थानीय प्राधिकरण का कहना है कि सभी पूर्व सांसदों और अधिकारियों से सरकारी आवास खाली करने के बाद उचित समय में भुगतान की अपेक्षा की जाती है। अब देखना होगा कि किरण खेर इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और कब तक बकाया राशि अदा करती हैं।