चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जय श्री ठाकुर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा कि इस बार मेयर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। 30 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई, और कोर्ट ने इस बार निष्पक्ष चुनाव के लिए अपनी इच्छा जताई।
चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनाव की तारीख को 20 फरवरी रखने की मांग की। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 20 फरवरी को विजेता घोषित किया था, इसलिए वे एक साल के कार्यकाल के हकदार हैं। इसके बाद, 20 फरवरी के चुनाव में वे फिर से मेयर पद के लिए चुनावी दावेदार हैं।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 20 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। कोर्ट ने 8 अमान्य करार बैलेट को मान्य करार दिया और पुनः मतों की गणना का आदेश दिया था। इसके अलावा, रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिससे मामला और गरमाया था।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी की पार्षद गुरबख्श रावत ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। इससे कांग्रेस के पास अब केवल 6 पार्षद रह गए हैं, जबकि भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। यह बदलाव चुनावी समीकरण को और भी दिलचस्प बना सकता है।