चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में चार साल पहले ट्रायल पर लगी रोक को हटाने के लिए सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल को नोटिस जारी किया।
इस मामले की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी, जब सीबीआई ने हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा (अब निधन) और एजेएल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोप है कि 2005 में पंचकूला में एजेएल को औद्योगिक प्लॉट अवैध रूप से दोबारा आवंटित किया गया। विशेष सीबीआई अदालत ने अप्रैल में धारा 120-बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत आरोप तय किए थे।
एजेएल की ओर से अगस्त में दायर याचिका पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगी थी, जिसे हाईकोर्ट ने 27 अक्तूबर 2025 तक कायम रखा। अब सीबीआई ने याचिका में मांग की है कि चार साल पुराना आदेश हटाया जाए ताकि ट्रायल फिर से शुरू हो सके। सीबीआई के अधिवक्ता रवि कमल गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट का पुराना आदेश मामले की सुनवाई को लंबित कर रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्तूबर 2025 तय की है।
इस मामले में आरोप है कि एजेएल को यह प्लॉट कथित रूप से कांग्रेस नेताओं, विशेषकर गांधी परिवार के प्रभाव में, अवैध रूप से दिया गया था। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करता है और इसे गांधी परिवार से जुड़ी यंग इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण में बताया जाता है।