चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: नौ साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में चंडीगढ़ के पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विजयपाल सिंह उर्फ डिंपी उर्फ को अदालत ने बड़ी राहत दी है। जिला अदालत ने उन्हें अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने का फैसला किया है। यह मामला अप्रैल 2025 में निचली अदालत से तीन साल की सजा मिलने के बाद हाईकोर्ट में अपील के दौरान सामने आया।
डिंपी ने निचली अदालत के फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। महज चार महीने में ही सेशंस कोर्ट ने अपील का निपटारा कर दिया और उन्हें सजा देने के बजाय दो साल तक अच्छा आचरण और व्यवहार बनाए रखने की शर्त दी।
मामला 2016 का है, जब सेक्टर-31 थाना पुलिस ने डिंपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और पासपोर्ट एक्ट की धारा 12 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि डिंपी ने धोखे से नया पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया और पासपोर्ट ऑफिस को अपने लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी।
जिला अदालत ने जब यह जानकारी देखी, तो जज ने डिंपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अब अदालत के इस फैसले के बाद डिंपी के लिए कानूनी मुश्किलें फिलहाल कुछ कम हुई हैं, लेकिन दो साल तक उनका व्यवहार निगरानी में रहेगा।