चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार ने 30 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से सीक्रेट बैलट पेपर की बजाय हाथ उठाकर चुनाव कराने की मांग की थी। वीरवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर शुक्रवार को अर्जेंट सुनवाई हुई।
आम आदमी पार्टी के वकील फैरी सोफत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े करके चुनाव कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। इसके लिए अदालत ने हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त करने की बात कही। इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस भी जारी किया गया है और अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
30 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए नामांकन पत्र 25 जनवरी को भरे जाएंगे। पहले यह चुनाव 24 जनवरी को होने वाले थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस तारीख को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने चुनाव 29 जनवरी के बाद कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद डीसी निशांत कुमार यादव ने 30 जनवरी को चुनाव की तारीख घोषित की।
अब, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, चुनाव प्रक्रिया पर स्पष्टता आएगी। कोर्ट के आदेश के बाद यह चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होने की उम्मीद जताई जा रही है।