ताजा खबर

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लिए आठ महीने में पूरी करें औपचारिकताएं, नहीं तो जमा चार्ज जब्त

Photo Source : Google

Posted On:Thursday, September 11, 2025

चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: नगर निगम ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट (एफएससी) के लिए नई समय सीमा तय की है। अब ऑनलाइन आवेदन के बाद भवन मालिकों और किरायेदारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आठ महीने का समय मिलेगा। इस समयावधि में यदि कोई जरूरी कदम नहीं उठाता है, तो जमा किया गया एफएससी चार्ज जब्त कर लिया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने जनसामान्य को इस बारे में सूचित किया है। जिन लोगों ने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है और औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, उन्हें अपने संबंधित फायर सेफ्टी अधिकारी को इसकी जानकारी देनी होगी। जानकारी न देने पर भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ज्वॉइंट कमिश्नर और असिस्टेंट चीफ फायर ऑफिसर ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि पहली बार ऐसी समय सीमा लागू की गई है।

पहले भवन मालिक या किरायेदार केवल ऑनलाइन फीस जमा करके आवेदन कर देते थे, लेकिन जरूरी फायर उपकरण इंस्टाल नहीं करवाते थे। इससे एफएससी जारी नहीं हो पाता था। अब आठ महीने के भीतर सभी उपकरण लगवाना अनिवार्य होगा। समय सीमा पूरी होने पर एफएससी चार्ज जब्त होंगे और उन भवनों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा।

जनवरी 2019 से 25 मार्च 2025 तक चंडीगढ़ में 1151 एफएससी बकाया हैं। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में अब अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के तहत आवासीय और सार्वजनिक भवनों में भी फायर सेफ्टी नियम लागू हैं। एनबीसी के अनुसार स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन मार्ग, प्राकृतिक वेंटिलेशन और अग्निरोधी सामग्री वाले फर्नीचर लगाना अनिवार्य है।


चण्डीगढ़ और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. chandigarhvocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.