चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल (PGIMER) में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल सहायकों की भारी कमी को लेकर शुक्रवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने अस्पताल से कहा कि वह इन पदों पर भर्ती से जुड़े सभी नियम 23 जुलाई तक कोर्ट में पेश करे। यह मामला कोर्ट ने खुद शुरू किया था, जब 17 जून 2025 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को हो रही परेशानियों का जिक्र था।
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि PGIMER में 62% पद खाली हैं, जिससे अस्पताल में इलाज में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अस्पताल की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील अमित झांजी ने इस दावे को सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पद खाली नहीं हैं और कुछ पदों पर भर्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले।
कोर्ट ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि PGIMER द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई है, उसमें यह जरूर साफ किया गया है कि किन-किन पदों पर और किस कारण से भर्ती नहीं हो पाई है। इनमें नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट जैसे कई पद शामिल हैं। कोर्ट ने माना कि कुछ कारण वाजिब हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया और नियमों को सामने लाना जरूरी है।
कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि PGIMER इन सभी पदों के लिए क्या-क्या भर्ती नियम हैं, वह अगली सुनवाई से पहले अदालत में पेश करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। अदालत इस बात को लेकर गंभीर है कि इतनी बड़ी स्वास्थ्य संस्था में स्टाफ की कमी से मरीजों को मुश्किलें न उठानी पड़ें।