चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में तीन दिनों तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। 2025-26 के लिए शराब के ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद के चलते हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और 3 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसका मतलब है कि 31 मार्च को पुराने ठेके बंद हो जाएंगे और नए ठेके 3 अप्रैल तक नहीं खुल पाएंगे।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। उन्होंने दावा किया कि 97 में से 87 दुकानें एक ही परिवार और उसके करीबी रिश्तेदारों को दी गईं, जो अलग-अलग नामों से बोली लगा रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि नीति के अनुसार किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को 10 से अधिक दुकानें लेने की अनुमति नहीं थी, ताकि किसी का एकाधिकार न बन सके। लेकिन प्रशासन ने इस नियम की अनदेखी कर कुछ लोगों को उनके सहयोगियों और कर्मचारियों के जरिए कई दुकानें हासिल करने दी, जिससे शराब व्यापार पर उनका असामान्य नियंत्रण हो गया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पूरी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और इसे निष्पक्ष तरीके से संचालित नहीं किया गया। आबकारी नीति का उद्देश्य शराब की दुकानों का उचित वितरण सुनिश्चित करना और किसी एक समूह का प्रभुत्व रोकना था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में स्पष्ट गड़बड़ियां नजर आईं। कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि शराब कोई आवश्यक वस्तु नहीं है और इसकी आपूर्ति का इंतजार किया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में प्रशासन को अपना पक्ष रखना होगा।