चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: नगर निगम ने फील्ड में कार्रवाई करने वाले सभी प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) कर्मियों के लिए बॉडी-वॉर्न कैमरा पहनना अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला कार्रवाई के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस संबंध में संयुक्त आयुक्त-1 डॉ. हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर, ड्राइवर, मजदूर और अन्य एन्फोर्समेंट कर्मचारियों को पहले से उपलब्ध कराए गए बॉडी कैमरों का इस्तेमाल अब हर फील्ड ऑपरेशन और अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से करना होगा।
नगर निगम का कहना है कि बॉडी कैमरों से कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इससे विवादों की स्थिति में साक्ष्य उपलब्ध होंगे और कार्रवाई को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी।
नगर निगम के अनुसार, अतिक्रमण हटाने के दौरान कई बार कर्मचारियों के साथ विवाद और हमले की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा मजबूत करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।