चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अब खतरनाक नस्ल के कुत्तों को पालना या बेचना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। डोगो अर्जेंटिनो, केन कोरसो, बुल टेरियर, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर और अमेरिकन बुलडॉग जैसी नस्लों को अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रख सकेगा। यह आदेश चंडीगढ़ पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज के तहत जारी किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बायलॉज के मुताबिक, अब किसी भी कुत्ते को सुखना लेक, रोज गार्डन, लेजर वैली, रॉक गार्डन, शांतिकुंज, फ्रेगरेंस गार्डन, टेरेस गार्डन और शिवालिक गार्डन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर ले जाना मना होगा। कुत्ते के मालिकों को पार्कों में घूमते समय पूप बैग साथ रखना अनिवार्य होगा। अगर कोई पंजीकृत कुत्ता किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है या संपत्ति को क्षति करता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मालिक की होगी। ऐसे मामलों में मुआवजे की भी व्यवस्था की गई है।
अगर किसी कुत्ते का व्यवहार ठीक नहीं पाया गया, तो प्रशासन उसे जब्त कर सकता है और मालिक पर जुर्माना लगा सकता है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि किसी कुत्ते की मृत्यु के बाद उसे खुले में या नगर निगम के कूड़ेदान में नहीं फेंका जाएगा। मृत कुत्ते को श्मशान घाट या अपने निजी स्थान पर पूरी विधि से दफनाना अनिवार्य होगा।
नगर निगम ने अमेरिकन बुलडॉग, पिट बुल, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटविलर जैसी 6 नस्लों पर विशेष रूप से रोक लगाई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। वहीं, कोई भी व्यक्ति अब कहीं भी स्ट्रे डॉग को खाना नहीं खिला सकेगा, बल्कि इसके लिए इलाके में आरडब्ल्यूए और पार्षद की सहमति से जगह तय की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर 200 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर 200 रुपये प्रतिदिन तक अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।