लखनऊ न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अस्वीकार कर दिया है। यह फैसला जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान ने सुनाया। प्रजापति पिछले तीन साल से अधिक समय से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं।
गायत्री प्रजापति ने अपनी सजा रद्द कराने और जमानत पाने के लिए लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने इस मामले में 10 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया गया।
गायत्री प्रजापति को 2017 में एक महिला के द्वारा गैंगरेप के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, और तब से वह जेल में हैं। प्रजापति ने कई बार जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है और उन्हें अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल में रहना होगा।